मुरादाबाद। जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना की शुरूआत कर एक अनूठी पहल की गयी है।
इस बाबत जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया गया कि स्पॉन्सरशिप योजना के जरिये जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं में सहायता की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक के पात्र बच्चों को रूपये चार हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता की जायेगी।
उन्होंने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गयी हो, मां तलाकशुदा या परित्यक्त हो, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या उनमें से कोई एक गम्भीर जानलेवा रोग से ग्रसित हों, ऐसे बच्चे जिन्हे बाल तस्करी बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया हो या फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले, ऐसे बच्चे जिनको सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो, को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
कहा कि स्पॉन्सरशिप योजना के अन्तर्गत अभिभावक की आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू0 72,000 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतम रू0 96 हजार वार्षिक होनी चाहिये, साथ ही माता-पिता दोनों अथवा वैद्य संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि इस श्रेणी के समस्त चिन्हित बालक एवं बालिकाओं व उनके अभिभावक कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा नं0-11 विकास भवन मुरादाबाद में सीधे सम्पर्क करें। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्राप्त सभी सत्यापित आवेदन पत्रों को जनपद स्तर पर गठित जिला टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।