टीवी एंकर सुधीर चौधरी को मिली कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

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कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पत्रकार एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ जांच के लिए “प्रथम दृष्टया मामला” बनता है। हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। सुधीर चौधरी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

लेकिन यह वह जानकारी नहीं है, जो प्रदान की जानी है। ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाता है…यह केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। आरोप यह लगाया गया कि सरकार केवल अल्पसंख्यकों को योजना प्रदान कर रही है और हिंदुओं को वंचित कर रही है। इसलिए प्रथम दृष्टया यह जांच का मामला है।” हालांकि, न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की सिंगल पीठ ने कहा कि हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कर्नाटक पुलिस अगले सप्ताह मामले के अंतिम निपटान तक सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।” बता दें कि समाचार चैनल आजतक ने भी एक अलग याचिका में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज दोनों याचिकाओं पर एक सामान्य आदेश पारित किया गया।

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