नहीं हटेगा बोहरा समाज का हनुमान मंदिर; मिला आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

भोपाल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बहुचर्चित दाऊदी बोहरा समाज के धार्मिक स्थल दरगाह-ए-हकीमी और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर जमीन विवाद के मामले में एक नया मोड़ आया है. जून 2023 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस जमीन से मंदिर को शिफ्ट करने का आदेश दिया था. इसके बाद आदेश के खिलाफ मंदिर समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. इसके बाद आदेश की जानकारी जिला प्रशासन सूचना बोर्ड पर लगाई गई है।
दरअसल, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में काफी लंबे समय से लोधीपुरा में स्थित दाउदी बोहरा समाज की संस्था दरगाह-ए-हकीमी और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है. मंदिर समिति का आरोप है कि दरगाह हकीमी संस्था द्वारा उन्हें मंदिर में जाने से रोका जा रहा है. मंदिर में शनिवार और मंगलवार को पूजा करने पर समिति के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है।
दरगाह-ए-हकीमी संस्था द्वारा जून 2023 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसमें हाईकोर्ट ने मंदिर को वहां से शिफ्ट करने के आदेश पारित किए थे. इसके खिलाफ मंदिर समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. इसकी सूचना मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई और फिर जिला प्रशासन द्वारा सूचना बोर्ड लगा दिया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने बताया कि हाई कोर्ट के मंदिर की शिफ्टिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है. इस संबंध में एक सिविल कोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसमें कोई नया निर्णय नहीं आ जाता तब तक मंदिर की शिफ्टिंग नहीं होगी।

 

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