अदालत का बड़ा फैसला : व्यास जी तहखाने में पूजा को मिली अनुमति

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प्रयागराज। ज्ञानवापी मामले में अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। इस अहम् फैसले में अदालत ने हिन्दू पक्ष को व्यासा जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में पूजा को सात दिन के अन्दर शुरू करने का आदेश दिया है। आदेश में सभी को पूजा करने का अधिकार भी दिया गया है।
बता दें कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना को जिलाधिकारी को सौंपने व उसमें पूजा-पाठ का अधिकारी देने की मांग को लेकर पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसका आज फैसला सुना दिया गया।
शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से बीते साल 25 सितंबर को वाद दाखिल कर दावा किया गया था कि ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से मौजूद इमारत में तहखाना है। यह प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी ब्रिटिश शासनकाल में भी वहां काबिज थे और दिसंबर 1993 तक वहां पूजा-अर्चना की है। वहां हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री वहां मौजूद हैं।

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