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नगर निगम की ओटीएस योजना से भवन स्वामियों को बड़ी राहत, ब्याज-सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट

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मुरादाबाद (उत्तर केसरी)। नगर निगम मुरादाबाद सीमा में रहने वाले भवन स्वामियों और करदाताओं के लिए उत्तर प्रदेश शासन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) राहत लेकर आई है। योजना के तहत गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के बकाये पर देय ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

योजना की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को शिविर कार्यालय, पीली कोठी में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल आईएएस, महापौर विनोद अग्रवाल एवं अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार ने प्रेसवार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि ओटीएस का उद्देश्य बकायेदार भवन स्वामियों को आर्थिक राहत देने के साथ नगर निगम के राजस्व में वृद्धि करना है।

बकाया कर जमा करने पर मिलेगा पूरा ब्याज-सरचार्ज माफ

महापौर विनोद अग्रवाल ने भवन स्वामियों से अपील की कि वे शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बकाया गृहकर, जलकर एवं सीवरकर का भुगतान कर ब्याज तथा सरचार्ज में मिलने वाली शत-प्रतिशत छूट का लाभ लें। उन्होंने कहा कि योजना से करदाताओं को राहत मिलने के साथ नगर निगम की आय भी बढ़ेगी, जिससे शहर में विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी।

नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी पात्र भवन स्वामी एवं करदाता योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने समस्त पात्र बकाया गृहकर, जलकर एवं सीवरकर का भुगतान करना होगा। योजना की जानकारी अधिक से अधिक भवन स्वामियों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

71,612 भवनों पर 126.53 करोड़ रुपये बकाया

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, ओटीएस के तहत कुल 1,59,949 भवनों का विवरण सामने आया है। इनमें 71,612 भवनों पर बकाया कर दर्ज है। इन भवनों पर कुल 126.53 करोड़ रुपये का कर बकाया है। पात्र बकाये पर ब्याज एवं सरचार्ज के रूप में लगभग 64.02 करोड़ रुपये की छूट दी जा सकती है।

आंकड़ों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में कुल 1,35,957 आवासीय भवन हैं, जिनमें से 57,297 भवनों पर बकाया दर्ज है। इन पर कुल 49.22 करोड़ रुपये का कर बकाया है, जबकि ब्याज एवं सरचार्ज के रूप में 24.71 करोड़ रुपये की छूट पात्र है।

इसी तरह कुल 23,992 अनावासीय भवनों में से 14,315 भवनों पर बकाया है। इन भवनों पर कुल 77.31 करोड़ रुपये का कर बकाया है और ब्याज एवं सरचार्ज के रूप में 39.31 करोड़ रुपये की छूट दी जानी है।

चार माध्यमों से करदाता कर सकेंगे आवेदन

ओटीएस का लाभ लेने के लिए भवन स्वामी 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम ने आवेदन के लिए चार विकल्प उपलब्ध कराए हैं। भवन स्वामी टाउनहाल स्थित नगर निगम कार्यालय की एकल विंडो, अपने वार्ड क्षेत्र में आयोजित होने वाले विशेष शिविर, ऑनलाइन माध्यम अथवा संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन भवन स्वामियों को अपना मांग बिल प्राप्त नहीं हुआ है, वे नगर निगम की वेबसाइट tax.onlinemnn.com से अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टाउनहाल स्थित नगर निगम कार्यालय, विभिन्न वार्डों में लगाए जा रहे शिविरों तथा संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक अथवा कर संग्रहकर्ता से भी मांग बिल प्राप्त किया जा सकता है।

वार्ड स्तर पर लगाए जा रहे शिविर

अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह ने बताया कि ओटीएस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से भवन स्वामियों को योजना की जानकारी देने के साथ आवेदन और बकाया कर जमा करने में सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

नगर निगम का लक्ष्य है कि योजना की जानकारी प्रत्येक पात्र भवन स्वामी तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग निर्धारित अवधि में बकाया कर जमा कर ब्याज एवं सरचार्ज में मिलने वाली 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकें। अधिकारियों ने भवन स्वामियों से निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए जल्द आवेदन कर योजना का लाभ लेने की अपील की है।

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