ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को सौंपने सहित तीन मांगों से संबंधित याचिका पर आज भी कोर्ट का आदेश नहीं आ सका। अदालत को यह तय करना कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है। सोमवार को ज्ञानवापी और श्रंगार गौरी विवाद को लेकर अदालतने अपना फैसला महफूज़ रख लिया है जो 17 नवंबर को सुनाया जाएगा।
इस मामले में बीते 15 अक्तूबर को ही अदालत में दोनों पक्षो की दलीलें पूरी हो गई थीं। उसके वाद 8 नवंबर को ही आदेश आना था। मगर, पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण 14 नवंबर की तारीक तय कर दी गई थी। और अब मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
2019 में सर्वे की मांग
साल 2019 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का फैसला आया तो, विजय शंकर रस्तोगी जो वाराणसी में एक वकील है उन्होंने निचली अदालत में अर्ज़ी में कहा कि मस्जिद की तामीर गैरकानूनी तरीके से हुई है. इसके अलावा उन्होंने सर्वे कराने की मांग भी रखी. जिसके बाद अदालत साल 2021 में ASI को कहाँ की वो मस्जिद का सर्वे करके उसकी रिपोर्ट दाखिल करे.